प्रतापगढ़। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक कुख्यात असामाजिक तत्व के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर न्यायालय, प्रतापगढ़ ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत वीरेन्द्र सरोज उर्फ वीरू पासी पुत्र राजाराम सरोज निवासी रायपुर भगदरा, थाना लालगंज को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।
न्यायालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को पारित आदेश के तहत संबंधित व्यक्ति को प्रतापगढ़ जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आख्या एवं बीट सूचना में उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की बात सामने आई थी।
जिला बदर आदेश की जानकारी मिलने के तीन दिन के भीतर उसे जनपद की सीमा से बाहर जाने तथा आगामी छह माह तक प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की।
कार्रवाई में थाना लालगंज के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार, रानीगंज कैथौला चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक कुमार सहित पुलिस बल के जवान शामिल रहे।
रिपोर्ट: प्रेम मिश्रा, प्रतापगढ़









