महराजगंज। सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के रामपुरकला गांव में हुई रामआसरे की मौत के मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी मोहम्मद रजा को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मानसिक उत्पीड़न, धमकी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोपों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं।
पुलिस के अनुसार, 24 अगस्त को रामपुरकला निवासी कुसुम देवी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों द्वारा उनके पति रामआसरे के साथ गाली-गलौज की गई और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत में मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक, इसी मानसिक आघात के बाद रामआसरे की मृत्यु/आत्मघात की घटना हुई।
शिकायत के आधार पर सिन्दुरिया थाने में मु0अ0सं0 173/2026 दर्ज किया गया। मुकदमे में धारा 105, 351(3), 352 बीएनएस तथा 3(1)(ध), 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने मुकदमे में वांछित आरोपी मोहम्मद रजा (28) पुत्र वारिस अली, निवासी रामपुरकला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में आरोपों की जांच और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी सदर अंकुर गौतम के पर्यवेक्षण और थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में की गई।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक मनोज कुमार यादव, हेड कांस्टेबल रविप्रकाश और कांस्टेबल दुर्गेश चौरसिया शामिल रहे।
थानाध्यक्ष विशाल कुमार के अनुसार मामले में लगाए गए आरोपों और मुकदमे की विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।









