बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है| आमिर खान के भांजे इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था| इस आदेश के बाद अभिनेता के सामने देश छोड़ने की समयसीमा थी| हालांकि, अब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है|
FRRO ने 28 तक दिया था निर्देश
इमरान खान को जारी नोटिस में निर्धारित समय के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था| इस फैसले के खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की| उन्होंने संबंधित आदेश को चुनौती देते हुए अदालत से राहत की मांग की थी| इस मामले में हाई कोर्ट के सामने FRRO के नोटिस से जुड़ा मुद्दा रखा गया|
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इमरान खान को अंतरिम राहत दी है| अदालत ने भारत छोड़ने के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है| इस फैसले के बाद अभिनेता को 28 अक्टूबर की निर्धारित समयसीमा के तहत तत्काल भारत छोड़ने की बाध्यता से राहत मिली है| अदालत का यह कदम मामले की आगे की सुनवाई तक लागू रहेगा|
आगे की सुनवाई पर टिकी निगाहें
हाई कोर्ट से मिली राहत के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी| हालांकि, अंतरिम रोक को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता| याचिका पर आगे सुनवाई के दौरान अदालत मामले से जुड़े तथ्यों और संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार कर सकती है| फिलहाल, भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक लगने से इमरान खान को राहत मिली है|









