कलकत्ता HC ने अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी को नेत्र उपचार के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जबकि चुनावी भाषण मामले में उन्हें 30 सितंबर तक दंडात्मक पुलिस कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी. (पीटीआई)
तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी. (पीटीआई)

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जांच का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा की मांग वाली याचिका पर तभी विचार किया जा सकता है जब एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने पाया कि कोलकाता में इलाज संभव नहीं है। इस मामले पर अगले महीने फिर सुनवाई होगी.

बनर्जी के वकीलों ने अदालत से कहा कि वह अपने इलाज के लिए 10 साल से अमेरिका जा रहे हैं और उन्हें यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि बनर्जी की भारत से अनुपस्थिति उन मामलों में चल रही जांच को प्रभावित करेगी, जिनमें वह मामला भी शामिल है जिसमें उन पर 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान भाषणों में भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप है।

15 मई को, बनर्जी पर उनके अभियान भाषणों को लेकर भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर लगाए गए दो आरोप गैर-जमानती हैं। 16 जून को आपराधिक जांच विभाग ने बनर्जी से करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ की.

10 जुलाई को, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने दो नोटिस मिलने के बावजूद चुनावी भाषण मामले में अपनी आवाज का नमूना नहीं देने के लिए बनर्जी की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अदालत ने केवल इस शर्त पर 31 जुलाई तक दंडात्मक पुलिस कार्रवाई से राहत दी थी कि बनर्जी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करेंगे।

रिकॉर्डिंग से छूट की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बनर्जी को 15 जुलाई को अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया। अदालत की कड़ी टिप्पणियों के बाद बनर्जी के वकील अयान भट्टाचार्य ने याचिका वापस ले ली।

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