श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में अगली सुनवाई 20 नवंबर को

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 वादों पर हुई सुनवाई, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने रखे तर्क

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद अगली तारीख 20 नवंबर निर्धारित की गई है। हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज के अनुसार, सुनवाई के दौरान 18 वादों से जुड़े मामलों और पुरानी अर्जियों पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे।

दिनेश फलाहारी महाराज ने बताया कि हिंदू पक्ष विवादित स्थल को श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताते हुए जमीन मंदिर को सौंपने की मांग कर रहा है। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के प्रावधानों का हवाला दिए जाने की बात कही गई। मामले में दोनों पक्षों के दावों और कानूनी पहलुओं पर न्यायालय में विचार किया जा रहा है।

हिंदू पक्षकार ने प्राचीन दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों को अपने पक्ष का आधार बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी समझौते का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।

सुनवाई में अधिवक्ता ए.के. सिंह, ए.के. मालवीय, वीनू सिंह, सुषमा सोनी, गौरव पांडे और तनवीर अहमद सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया। अब 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी। मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होगी।

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