महराजगंज। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महराजगंज के आदेश के अनुपालन में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में POCSO Act, 2012, बाल अधिकार, बाल विवाह एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत मंगलवार को पंडित दीन दयाल इंटरमीडिएट कॉलेज महराजगंज में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
सुबह 10 बजे आयोजित शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 संजय मिश्रा, विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार, सिविल जज (अवर खंड) विभा, सिविल जज (अवर खंड) सोनल सिंह सहित न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को POCSO अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय मिश्रा ने बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों में POCSO Act, 2012 के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी समस्या की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने के लिए जागरूक किया।
इसके साथ ही महराजगंज इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा दोपहर एक बजे जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से बच्चों के अधिकार, सुरक्षा और POCSO कानून के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में PLV/अधिकार मित्र रामभवन शर्मा, श्यामबदन विश्वकर्मा, नूपुर पटेल, साधना प्रजापति, खुशी सहित विद्यालय प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य/नोडल शिक्षक डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह, हेड मास्टर आनंद प्रकाश राव एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे।
यह विशेष जागरूकता अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर अधिकाधिक बालक-बालिकाओं को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित लोगों और संस्थाओं से अभियान में सहयोग की अपील की है।









