आगरा। ताजमहल को तेजोमहालय बताकर सावन में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की अनुमति मांगने वाले वाद पर अदालत में सुनवाई हुई। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम, न्यायाधीश रजत शुक्ला की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दाखिल इस वाद में उनके अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। वहीं, मामले में पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रहीसउद्दीन सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
इससे पहले भी 12 अगस्त और 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति का मामला सामने आया था। वाद 23 जुलाई 2024 को दाखिल किया गया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है।
वादी कुंवर अजय तोमर का दावा है कि ताजमहल तेजोमहालय शिव मंदिर है और वहां पूजा-अर्चना की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।
अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की है।
रिपोर्ट: ममता भारद्वाज, आगरा









