निचलौल-सिसवा में अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच की मांग, मनमानी वसूली के आरोप

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महराजगंज। निचलौल और सिसवा बाजार क्षेत्र में संचालित कुछ अल्ट्रासाउंड केंद्रों को लेकर नियमों के अनुपालन और मरीजों से जांच के नाम पर कथित मनमानी वसूली के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ केंद्रों पर मरीजों से अल्ट्रासाउंड जांच के लिए अलग-अलग रकम ली जा रही है। वहीं, कुछ केंद्रों के पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज, योग्य चिकित्सक तथा जांच संबंधी रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

PCPNDT अधिनियम के तहत अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए निर्धारित नियमों का पालन और पंजीकरण आवश्यक है। ऐसे में मांग उठ रही है कि निचलौल और सिसवा बाजार क्षेत्र में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण प्रमाणपत्र, मशीनों, संबंधित चिकित्सकों की योग्यता और आवश्यक रिकॉर्ड की नियमानुसार जांच कराई जाए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि किसी केंद्र का संचालन बिना वैध पंजीकरण या निर्धारित नियमों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मरीजों से जांच के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की शिकायतों की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।

अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग पर हैं कि वह शिकायतों का संज्ञान लेकर निचलौल और सिसवा बाजार क्षेत्र में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच कराता है या नहीं।

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