पूरा मामला हरदोई की कोतवाली शहर क्षेत्र के शिवनाथ नगर स्थित सांडी चुंगी के पास रहने वाले सपा नेता रामज्ञान गुप्ता से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपर जिला मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की अदालत ने 16 अक्टूबर 2026 को नोटिस जारी किया। इसमें चार मुकदमों और एक बीट सूचना का उल्लेख किया गया है।
नोटिस के अनुसार, रामज्ञान गुप्ता को 23 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए थे। आदेश में 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड और इतनी ही धनराशि की जमानत का भी उल्लेख है।
वहीं, रामज्ञान गुप्ता ने कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताते हुए उच्च न्यायालय जाने की बात कही है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला बदर किए जाने का कोई अंतिम आदेश दर्ज नहीं है। मामले में आगे का निर्णय न्यायालयीन प्रक्रिया और संबंधित पक्ष के जवाब पर निर्भर करेगा।









