कुशीनगर। कुशीनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आठ साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी सिकंदर अली (63) को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे पांच साल के साधारण कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास पर खर्च की जाएगी।
सरकारी वकील सुनील मिश्रा, संजय तिवारी और आशीष धर दूबे के अनुसार, मामला हनुमानगंज थाना क्षेत्र का है। 13 अक्टूबर 2016 की रात पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता इलाज के लिए गोरखपुर गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सिकंदर अली कथित तौर पर घर में घुस आया और नाबालिग से छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर फरार हो गया। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आनंद प्रकाश की अदालत में सुनवाई के दौरान नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। फैसले के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।









