अमित कश्यप हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी, 16 अक्टूबर को सजा पर फैसला

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 मेरठ। बहसूमा के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या तथा आपराधिक साजिश का दोषी करार दिया है। दोनों की सजा पर फैसला 16 अक्टूबर 2026 को सुनाया जाएगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

अभियोजन के मुताबिक 12 अप्रैल 2025 की रात अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद वारदात को सर्पदंश का रूप देने के लिए शव के पास जिंदा सांप रखा गया था। शुरुआती तौर पर घटना को सांप के काटने से हुई मौत बताने का प्रयास किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना सामने आने के बाद मामला हत्या की ओर मुड़ा।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को अहम साक्ष्य के रूप में अदालत के समक्ष पेश किया। जांच में सामने आया कि हत्या की रात से लेकर गिरफ्तारी तक रविता और अमरदीप के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। अभियोजन ने इन तथ्यों को दोनों के बीच संबंध और कथित साजिश की कड़ी के तौर पर अदालत में रखा।

अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी माना। अब सभी की निगाहें 16 अक्टूबर को होने वाली सजा पर फैसले पर टिकी हैं। 

 

रिपोटर- ज्जवल रस्तोगी

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