POCSO एक्ट और बाल अधिकारों को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक, विधिक सेवा प्राधिकरण ने लगाया जागरूकता शिविर

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महराजगंज। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महराजगंज की ओर से जनपद के विभिन्न विद्यालयों में POCSO Act, 2012, बाल अधिकार, बाल विवाह और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों को लेकर विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कालेज, महराजगंज में विद्यार्थियों के बीच विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 संजय मिश्रा, विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पोक्सो एक्ट विनोद कुमार, सिविल जज (अवर खंड) सुश्री विभा, सिविल जज (अवर खंड) श्रीमती सोनल सिंह तथा सिविल जज (जू.डि.) की ओर से विद्यार्थियों को बच्चों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा ने बताया कि कानून की दृष्टि से 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक माना जाता है। बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई के लिए POCSO Act, 2012 के प्रावधान लागू होते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी परेशानी की स्थिति में बिना डर के सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

शिविर में विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112, बाल कल्याण समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मिलने वाली सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह रोकने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में समाज की भूमिका पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर PLVs/अधिकार मित्र रामभवन शर्मा, श्यामबदन विश्वकर्मा, नूपुर पटेल, साधना प्रजापति, खुशी, विद्यालय प्रबंधक विजय बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य/नोडल शिक्षक डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह, हेड मास्टर आनंद प्रकाश राव सहित शिक्षकगण नेहा डालमिया, जितेंद्र वर्मा, अवधेश प्रजापति, एसएन पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी संबंधित व्यक्ति एवं संस्थाएं जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग करें।

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