शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई

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महराजगंज। घुघली थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है और मामले में पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं बढ़ाई हैं।

पुलिस के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को घुघली थाने में मु0अ0सं0 165/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम लगातार पीड़िता और आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर टीम ने नाबालिग लड़की को आरोपी के साथ बरामद कर लिया। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 65(1), 87 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 की बढ़ोतरी की गई।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशहद अली उर्फ अरसद (22 वर्ष) पुत्र हमीद अली, निवासी बैजनाथपुर उर्फ चरका, थाना नौतनवा, जनपद महराजगंज के रूप में हुई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया।

पुलिस का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की जा रही है तथा ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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