देवी चौराहा पर युवक से मारपीट और गला दबाने का आरोप, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

महराजगंज। चौक थाना क्षेत्र के देवी चौराहा पर मारपीट और धमकी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में शोभनाथ मधेशिया पुत्र सुचित, निवासी ग्राम ओबरी ने थाना चौक में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।

तहरीर के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 की रात करीब 9:30 बजे शोभनाथ अपनी बेकरी की दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान एक सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की ऑल्टो कार से राहुल यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव, बृजेश यादव पुत्र रामसूरत, व्यासमुनि पुत्र रामसूरत और मनोज यादव पुत्र शिवनाथ वहां पहुंचे। आरोप है कि गाली देने की बात को लेकर कहासुनी के बाद आरोपियों ने शोभनाथ के साथ मारपीट शुरू कर दी।

शिकायत के अनुसार, राहुल यादव ने कथित तौर पर शोभनाथ का गला तार से कस दिया, जिससे गर्दन के पास चोट आई। साथ ही उनके साथ मौजूद लोगों द्वारा आंख पर घूंसा मारने का भी आरोप लगाया गया है। पास की दुकान पर मौजूद छबिनाथ यादव और जयकृष्ण के बीच-बचाव करने पहुंचने पर उनके साथ भी मारपीट किए जाने की बात तहरीर में कही गई है। आरोप है कि इस दौरान शोभनाथ का मोबाइल फोन भी छीनकर तोड़ दिया गया।

तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि राहुल यादव ने खुद को पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल बताते हुए शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

मामले में चौक थाना पुलिस ने FIR संख्या 0180/2026 दर्ज की है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 324(4), 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

और पढ़ें

[the_ad id="164"]