महराजगंज। जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 19 साल पुराने मारपीट के मामले में मंगलवार को जेएम फरेन्दा कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक दिन की न्यायिक हिरासत और 1,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 40 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
अदालत ने कोल्हुई थाना क्षेत्र के कोल्हुई गांव निवासी योगेंद्र पुत्र सीताराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 504 और 506 के तहत दोषी पाया। मामले में आरोपी पर मारपीट करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।
घटना 4 मई 2005 की बताई गई है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से कोल्हुई थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर शिवपूजन सिंह ने मामले की विवेचना की थी। जांच के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज किए और विवेचना पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
करीब 19 वर्षों तक चले इस मामले में मंगलवार को जेएम फरेन्दा कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी योगेंद्र को संबंधित धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के तौर पर एक दिन की न्यायिक हिरासत के साथ 1,500 रुपये का अर्थदंड लगाया। न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 40 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष की पैरवी और मामले को न्यायालय तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में पुलिसकर्मियों का भी योगदान रहा। आरोपी को सजा दिलाने में पीआरओ प्रवेन्द्र कुमार, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल बृजेश शुक्ला और पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार की भूमिका रही। लंबे समय से लंबित इस पुराने मामले में न्यायालय का फैसला आने के बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्रवाई पूरी हुई।









