इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे अभिनेता

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बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला है| इसके खिलाफ उन्होंने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है|

28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश

बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान कानूनी विवाद में घिर गए हैं| विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया है| यह कार्रवाई मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है| अधिकारियों का आरोप है कि अभिनेता ने विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है| यह नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है|

CJP के प्रदर्शन में शामिल हुए थे इमरान

मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुए प्रदर्शन से जुड़ा है| यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था| इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था| बाद में उन्हें छोड़ दिया गया| इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के आधार पर मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी| मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है|

नोटिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई

इमरान खान ने देश छोड़ने के निर्देश को चुनौती देने का फैसला किया है| उनकी कानूनी टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है| अभिनेता की ओर से दलील दी जा रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के आधार पर उन्हें भारत छोड़ने का निर्देश देना अत्यधिक कठोर कार्रवाई है| हालांकि, इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है| अब सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट होगा कि नोटिस को चुनौती देने वाली दलीलों और विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों को लेकर अदालत क्या रुख अपनाती है|

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