पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक, मामले में 17 अक्टूबर 2026 को थाना घुघली में मुकदमा अपराध संख्या 254/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती को शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया गया।
मामले में पुलिस ने इरफान पुत्र वोहाब, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम सुधयानी, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राकेश कुमार यादव और हेड कांस्टेबल सत्यपाल यादव शामिल रहे।
मामला आरोपों से संबंधित है। आरोपी के दोषी होने का निर्धारण न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर होगा।








