कुशीनगर में अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी
साजिद अंसारी पड़रौना
कुशीनगर। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए शासन ने संशोधित समय-सारिणी जारी की है। इसके तहत पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों के आवेदन, सत्यापन और डाटा लॉक करने की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुयश कुमार दुबे ने निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी पत्र के क्रम में संशोधित समय-सारिणी की जानकारी दी। उन्होंने जनपद के सभी विद्यालयों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
17 अक्टूबर तक नए विद्यार्थी कर सकेंगे आवेदन
संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, नवीन विद्यार्थियों के पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त से शुरू होकर 17 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, नवीनीकरण श्रेणी के विद्यार्थियों को अपने आवेदन-पत्र का नवीनीकरण कर उसकी हार्डकॉपी संबंधित शिक्षण संस्थान में 15 अक्टूबर 2026 तक जमा करनी होगी। विद्यालयों को विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों की जांच और ऑनलाइन सत्यापन के साथ उन्हें निर्धारित समय के भीतर अग्रसारित करना होगा। नवीनीकरण श्रेणी के आवेदन-पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 20 अक्टूबर 2026 तक तथा नवीन विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 26 अक्टूबर 2026 तक किया जाना निर्धारित है।
विद्यालयों और अधिकारियों के लिए भी तय हुई समय-सीमा
जारी कार्यक्रम के अनुसार, शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए मास्टर डाटा तैयार करने की अवधि 22 जुलाई से 9 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन 23 जुलाई से 11 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है। इसके अलावा, जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करने की प्रक्रिया 18 सितंबर से 28 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, शुद्ध एवं संदिग्ध डाटा लॉक करने के लिए 16 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक की समय-सीमा तय की गई है।
समय से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुयश कुमार दुबे ने जनपद के सभी विद्यालयों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी संशोधित समय-सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित शासनादेशों एवं छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवेदन-पत्रों के सत्यापन, अग्रसारण और डाटा लॉक करने से संबंधित सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए विद्यालयों और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को भी सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखते हुए आवेदन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करें तथा आवश्यक दस्तावेज समय से अपने शिक्षण संस्थान में जमा करें।









